श्रमयोगी प्रसूति सहायता योजना गुजरात : ( श्रमयोगी औषधि सहाय योजना ) महिला निर्माण श्रमिकों और निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पत्नी को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक स्थिरता प्रदान करने के लिए मातृत्व सुरक्षा योजना शुरू की गई है।
इस लेख में श्रमयोगी प्रसूति सहाय योजना क्या है? उपलब्ध सहायता, आवश्यक दस्तावेज, सहायता के लिए आवेदन कैसे करें, आदि के बारे में पूरी जानकारी ज्ञात होगी। तो कृपया लेख को अंत तक पढ़ें।
लाभार्थी श्रमयोगी महिला या पुरुष श्रमयोगी सहायता उपलब्ध 37,500/-
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श्रमयोगी डिलीवरी सहाय योजना से कौन लाभ उठा सकता है
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
श्रमयोगी सुरक्षा सहाय योजना
के नियम श्रमयोगी कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी से वितरित की जाती है।
अगर किसी महिला का गर्भपात हुआ है तो उसे भी इसका लाभ दिया जाता है। स्टिलबर्थ और गर्भपात के मामले में, एक वैध पीएचसी डॉक्टर का प्रमाण पत्र जमा करना होगा
।
उसी मामले में जहां महिला आवेदक या निर्माण श्रमिक की पत्नी गर्भावस्था के 26 वें सप्ताह से पहले या उसके दौरान गर्भवती है
सहायता के लिए आवेदन की अवधि गर्भाधान की तारीख से छह महीने के भीतर होनी चाहिए।
पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के मामलों में मातृत्व भत्ते से पहले 17,500 / – रुपये 06 (छह) महीने में लागू किया जाना चाहिए।
श्रमयोगी प्रसूति सहायता योजना के लिए स्वीकार्य लाभयदि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी है, तो वह अपने किरसा में 6000/- रुपये के लाभ की हकदार होगी।
यदि पंजीकृत महिला पहली दो प्रसवों के लिए स्वरोजगार करती है, तो गर्भावस्था के दौरान कुल 17,500 रुपये और प्रसव के बाद कुल 20,000 रुपये प्रसूति सहायता योजना के तहत दिए जाएंगे।
इस प्रकार, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को कुल 37,500 रुपये की सहायता का भुगतान किया जाएगा।
मातृत्व सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज श्रमयोगी डिलीवरी सहाय योजना
श्रमयोगी प्रसूति सहायता योजना गुजरात के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं।
- गर्भपात के संबंध में पीएचसी अनुमोदित डॉक्टर का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- ममता कार्ड की कॉपी
- शपथ पत्र
योजना का नाम | श्रमयोगी डिलीवरी सहाय योजना गुजरात |
अनुभाग | निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड गुजरात |
लाभार्थी | श्रमयोगी महिलाएँ या पुरुष श्रमयोगियों की पत्नी |
कितनी सहायता मिलेगी | रु.37,500/- तक की सहायता |
वेबसाइट | https://sanman.gujarat.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 079-25502271 |
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