ITR फाइल करने की अंतिम तारीख AY 2025-26 (FY 2024-25) के लिए गैर-ऑडिट मामलों में 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तारीख तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है तो ब्याज, पेनल्टी और अन्य वित्तीय समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऑडिट वाले मामलों में ITR की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फायदे क्या क्या है ?
- समय पर फाइल करने से व्यवसायिक लेन-देन, बैंक लोन, और वीजा आवेदन में आसानी होती है.
- टैक्स कटौती (TDS) की रिफंड क्लेम करने के लिए ITR जरूरी होता है.
- समय-समय पर कम्प्लायंस करने से पेनल्टी से बचाव होता है.
- ITR आपके आय का प्रमाण होता है—प्रॉपर्टी खरीद, निवेश, सरकारी टेंडर और इंश्योरेंस संबंधी सुविधाओं में काम आता है.
- पिछले वर्षों के कर और बिजनेस नुकसान को आगामी वर्षों में एडजस्ट किया जा सकता है.
- समय पर फाइल करने से व्यवसायिक लेन-देन, बैंक लोन, और वीजा आवेदन में आसानी होती है.
- टैक्स कटौती (TDS) की रिफंड क्लेम करने के लिए ITR जरूरी होता है.
- समय-समय पर कम्प्लायंस करने से पेनल्टी से बचाव होता है.
- ITR आपके आय का प्रमाण होता है—प्रॉपर्टी खरीद, निवेश, सरकारी टेंडर और इंश्योरेंस संबंधी सुविधाओं में काम आता है.
- पिछले वर्षों के कर और बिजनेस नुकसान को आगामी वर्षों में एडजस्ट किया जा सकता है.
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