INCOME TAX RETURN FILE FY 2020 – 21 : आयकर विभाग ने FINANCIAL YEAR 2020 – 21 के INCOME TAX RETURN फाइल करने की आखरी तारीख को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया हे, लेकिन फिर भी आपको आपका INCOME TAX RETURN 20 – 21 जल्द ही FILE कर देना चाहिए । जाने इस वजह से
आय कर विभाग ने हाल ही में INCOME TAX RETURN FILE की WEBSITE में बदलाव किये थे ।
करदाता को धारा 234A और 234B के तहत ब्याज से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि धारा 234A और के तहत रिटर्न देर से दाखिल करने के जुर्माने पर कोई राहत नहीं है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234बी। रिटर्न दाखिल करने में देरी और कर के भुगतान के लिए करदाता को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।
ITR फाइल करने में देरी पर सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगता है। यदि करदाता ने अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है या कर देयता के 90 प्रतिशत से कम का भुगतान किया है, तो उसे धारा 234बी के तहत प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से या अप्रैल से महीने के हिस्से तक ब्याज का भुगतान करना होगा।
देरी से भरने पर अगर आपकी आय TAX SLAB में आती हे तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता हे । READ HERE FINANCIAL EXPRESS
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